12 September 2025

हेड मास्टर समायोजन पर रोक और पदोन्नति अधिकारों की लड़ाई उच्च न्यायालय में तेज: हिमांशु राणा की याचिका की प्रमुख मांगे क्या हैं जानिए

 

#हेड_समायोजन_टू_AT_UPS – हमारी न्यायिक लड़ाई जारी है


हाल ही में हेड मास्टरों का समायोजन उच्च प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक (ATUPS) के रूप में कर दिया गया। 

इस प्रक्रिया से लगभग 9000 ATUPS के पद भर गए, और साथ ही हमारी पदोन्नति के अवसर समाप्त हो गए। 

इस अन्याय के खिलाफ हमारी टीम द्वारा उच्च न्यायालय की डबल बेंच में याचिका दाखिल की गई है।


याचिका में की गई मुख्य माँगें:

1.समायोजन का शासनादेश/आदेश दिनांक 20/06/2025 निरस्त किया जाए।

2.समायोजन सूची निरस्त की जाए।

3.सरप्लस सूची निरस्त की जाए। 

4.समायोजित किए गए हेड मास्टरों को मूल पद पर रिवर्ट किया जाए।

5.प्रत्येक स्कूल में क्लास को यूनिट माना जाए, ताकि न्यूनतम एक शिक्षक प्रति क्लास और प्राथमिक में प्रत्येक स्कूल में न्यूनतम 5 शिक्षकों की नियुक्ति संभव हो।

6.प्रत्येक स्कूल में एक हेड मास्टर की नियुक्ति की जाए।

7.याचिका में शामिल सभी पात्र याचियों की पदोन्नति की जाए।


आज की सुनवाई का सार:

•प्रतिवादियों की तरफ़ से वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शन कर कहा कि लगभग समान प्रार्थना वाली याचिका पहले से विचाराधीन है, इसलिए इसे डिसमिस किया जाए।

•हमारे अधिवक्ता ने स्पष्ट किया कि पहले की याचिका बगैर टेट पदोन्नति के खिलाफ थी, जबकि यह याचिका 26/06/2025 के समायोजन आदेश के खिलाफ है।

•कोर्ट प्रारंभ में संतुष्ट नहीं हुई, लेकिन हमारे अधिवक्ता ने दोनों याचियों से नाम हटाने की बात स्वीकार की।

•याचिका की विस्तृत सामग्री को देखते हुए कोर्ट ने इसे वॉल्यूम में पेश करने का निर्देश दिया और अगली सुनवाई 16/09/2025 को निर्धारित की।

•साथ ही पदोन्नति की पुरानी याचिका भी टैग कराई जाएगी, जिसमें हिमांशु और दुर्गेश शामिल हैं। Writ A 523/2024 Himanshu Rana & oths Vs Union of India & oths 


हमारा उद्देश्य:

हम सभी पात्र सहायक अध्यापकों सहित स्वयं को पदोन्नति दिलवाना चाहते हैं, क्योंकि हम इसके पूरी तरह पात्र हैं। यह लड़ाई सिर्फ हमारी नहीं, बल्कि उन सभी शिक्षकों की है जो वर्षों से न्याय की प्रतीक्षा कर रहे हैं।


याचिका की प्रार्थना एतद संलग्न है।

संगठित रहें, जागरूक रहें और न्याय की इस लड़ाई में साथ बने रहें। 


#राणा