04 November 2025

अंतरिम रोक (Interim Stay) समायोजन पर, देखें कोर्ट का आदेश

 

याचिकाकर्ताओं का तर्क

याचिकाकर्ताओं ने, वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सुदीप्त सेठ द्वारा प्रतिनिधित्व करते हुए, तर्क दिया कि उनका तबादला स्वैच्छिक अंतर-जनपदीय तबादला नीति (शासनादेश दिनांक 16.6.2025) के पहले चरण के तहत किया गया था और 30 जून, 2025 को सफलतापूर्वक पूरा हो गया था। उन्होंने निम्नलिखित तर्क दिए:

1. वे साढ़े तीन महीने से अधिक समय से अपने नए, स्थानांतरित विद्यालयों में कार्य कर रहे हैं और वेतन प्राप्त कर रहे हैं।

2. अधिकारियों द्वारा उद्धृत बाद के सर्कुलर (दिनांक 22.7.2025 और 8.8.2025) स्पष्ट रूप से स्वैच्छिक तबादलों और समायोजन के दूसरे चरण से संबंधित हैं, जो उन शिक्षकों के लिए था जिन्होंने पहले विकल्प नहीं चुना था।

3. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने इन दूसरे चरण के सर्कुलरों की गलत व्याख्या की और पूरे हो चुके पहले चरण के तबादलों को पलटने के लिए उन्हें त्रुटिपूर्ण ढंग से लागू किया।

4. याचिकाकर्ताओं द्वारा आगे कोई नया विकल्प दिए बिना पूरे हो चुके तबादले को पलटना, पहले के प्रशासनिक आदेश की अनाधिकृत समीक्षा के समान है।

न्यायालय का प्रथम दृष्टया निष्कर्ष

न्यायालय ने, पक्षों के तर्कों और प्रतिवादियों द्वारा तबादला चरणों की समय-सीमा का खंडन करने में असमर्थता पर विचार करते हुए, निम्नलिखित प्राथमिक अवलोकन किए:

• सर्कुलर में यह स्वीकार किया गया है कि तबादले का पहला चरण 30.6.2025 को पूरा हो गया था।

• याचिकाकर्ताओं द्वारा कोई और विकल्प दिए बिना तबादले पर पुनर्विचार करना, किसी आदेश या सर्कुलर के अभाव में, अपने ही पुराने आदेश की समीक्षा करने जैसा है।

• न्यायालय ने प्रथम दृष्टया पाया कि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने दिनांक 22.7.2025 और 8.8.2025 के आदेशों की व्याख्या करने में त्रुटि की है।

अंतिम निर्देश और अंतरिम राहत

मामले पर पूर्ण विचार किए जाने तक, न्यायालय ने निम्नलिखित परिचालन निर्देश जारी किए:

1. जवाबी हलफनामा (Counter Affidavit): प्रतिवादियों को तीन सप्ताह के भीतर अपना जवाबी हलफनामा दाखिल करना होगा।

2. प्रत्युत्तर हलफनामा (Rejoinder Affidavit): याचिकाकर्ताओं को जवाबी हलफनामा दाखिल होने के बाद एक सप्ताह का समय दिया गया है।

3. अगली सुनवाई: मामले को दिसंबर 2025 के दूसरे सप्ताह में सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया गया है।

4. अंतरिम रोक (Interim Stay): सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चुनौती दिए गए दिनांक 8.10.2025 और 6.10.2025 के आदेशों पर अगले आदेश तक रोक लगा दी गई है, जिसका अर्थ है कि याचिकाकर्ता फिलहाल अपने स्थानांतरित स्थानों पर बने रहेंगे।