अर्जित अवकाश पर कर छूट 25 लाख रुपये तक बढ़ायी


वित्त मंत्रालय ने निजी क्षेत्र के वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति पर अर्जित अवकाश (लीव इनकैशमेंट) के एवज में मिलने वाली नकद राशि पर कर छूट सीमा तीन लाख से बढ़ाकर 25 लाख कर दी है।





इसकी बजट में घोषणा की गई थी। अभी मिल रही कर छूट की सीमा वर्ष 2002 में तय की गई थी जब सरकारी क्षेत्र में उच्चतम मूल वेतन 30 हजार रुपये प्रति माह था।



केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने गुरुवार को जारी एक बयान में कहा कि आयकर अधिनियम की धारा 10 (10एए) (2) के तहत कर छूट की कुल सीमा 25 लाख रुपये से अधिक नहीं होगी।