विचार किए बिना नौकरी का दावा खारिज नहीं कर सकते



इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश में कहा है कि मृतक आश्रित कोटे के तहत अनुकंपा नियुक्ति का दावा सिर्फ इस आधार पर नहीं खारिज किया जा सकता कि आश्रित के माता-पिता दोनों सरकारी सेवा में थे। दावे पर निर्णय लेते समय इस बात पर विचार करना आवश्यक है कि आश्रित किस हद तक मृतक पर निर्भर था। कोर्ट ने पुलिस विभाग में मृतक आश्रित कोटे के तहत आवेदन करने वाले आशीष प्रकाश की याचिका स्वीकार करते हुए पुलिस विभाग के 18 फरवरी 2019 के आदेश को रद्द कर दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया ने पीड़ित की याचिका पर दिया है।