आयकर विवरणी प्रपत्र स्पेशल


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*आयकर विवरणी प्रपत्र स्पेशल* =======================



➡️ लोगो का सबसे पहला सवाल ये है कि कौन सा टैक्स रिजीम चुनना सही रहेगा, इसके बारे में अवगत कराना है कि बजट- 2023 में सदन में वित्त मंत्री द्वारा दिये गए वक्तव्य के अनुसार सरकारी कर्मचारी भविष्य में कभी भी अपना टैक्स रिजीम बदल सकते है। उदाहरणार्थ अगर आप वित्तीय वर्ष 2023-24 में न्यू टैक्स रिजीम सेलेक्ट करते है इसके बाद आप वित्तीय वर्ष 2024-25 में वापिस ओल्ड टैक्स रिजीम से अपना टैक्स जमा कर सकते है।

➡️ दूसरा सवाल लोगो का ये है कि जिसका नई नियुक्ति या किसी का तरह का एरियर आया है कि वो क्या करे ? इसका उत्तर ये है कि आप अभी अपने आयकर आगणन प्रपत्र में कुल एरियर (खाते में क्रेडिट+ एडवांस टैक्स) को ग्रॉस इनकम में जोड़ कर और जितना अमाउंट कट कर खाते में आया है उसको एडवांस टैक्स में दिखाकर अपना प्रपत्र तैयार कर ले। 

*नोट-* एरियर की वजह से आपका जो भी टैक्स ज्यादा कट रहा है उसके लिए दो माध्यम एक ऑफलाइन 10E और दूसरा ऑनलाइन 10E होते है। यदि आपके लेखा कार्यालय द्वारा ऑफलाइन 10E मान्य किया जाता है तो आप इसको रजिस्टर्ड CA द्वारा अपना 10E प्रपत्र बनाकर उसे आयकर आगणन प्रपत्र में सेक्शन 89 में छूट दिखा सकते है जिससे आपका अभी आयकर आगणन प्रपत्र में टैक्स 0 या जितना वर्तमान वित्तीय वर्ष में वेतन का टैक्स होगा उतना ही टैक्स पे करना पड़ेगा। 
10E के दूसरे माध्यम में आपको अपना ITR जो कि जून/ जुलाई में भरा जाता है , ITR भरने के पहले आपको 10E फॉर्म ऑनलाइन फिल करना पड़ेगा जिससे आपकी एक वैल्यू कैलकुलेट होकर आ जायेगी जिसको ITR फिल करते समय आप उसे सेक्शन 89 में छूट दिखा देंगे और आपका टैक्स जो एरियर की वजह से आयकर आगणन प्रपत्र भरते समय ज्यादा कटा था वो आपका वापिस आ जायेगा।

➡️ अंतर्जनपदीय स्थानांतरण से आये हुए शिक्षक/ शिक्षिका आयकर आगणन प्रपत्र में उतना ही अमाउंट जोड़े जितना उनके खाते में क्रेडिट हुआ है। अवशेष वेतन एरियर,DA एरियर, बोनस एरियर को आयकर आगणन प्रपत्र में न जोड़े। अगर आप इसे जोड़ते है तो जब भी ये एरियर जिस वित्तीय वर्ष में आएंगे उस वित्तीय वर्ष में भी आपको इसको ग्रॉस इनकम में जोड़ना पड़ेगा और आपको एक्स्ट्रा टैक्स पे करना पड़ेगा और इस एक्स्ट्रा टैक्स वापसी के लिए 10E जैसी प्रक्रिया फिर से अपनानी पड़ेगी। इस मामले में दूसरी सलाह ये है कि आप अपनी BRC में इसके बारे में चर्चा कर ले कि इस अवशेष एरियर को वर्तमान वित्तीय वर्ष में जोड़े या नही ? अगर जोड़ने के लिए कहे तो ये भी सुनिश्चित कर ले कि जब भी ये पैसा जिस भी वित्तीय वर्ष में आएगा उसे उस वित्तीय वर्ष के आगणन प्रपत्र में प्रदर्शित नही करेंगे।

➡️ तीसरा सवाल HRA से सम्बंधित है, जिसमे लोगो का सवाल है कि ये कैसे घटाया जाता है, इसमें आयकर आगणन प्रपत्र में सेक्शन 13(A) में आपको जो HRA वेतन के साथ मिलता है उसको आप ओल्ड टैक्स रिजीम में घटा सकते है, न्यू टैक्स रिजीम में सेक्शन 13(A) की छूट मान्य नही है।

➡️ न्यू टैक्स रिजीम में सेक्शन 80(C) की कोई भी छूट मान्य नही है। इसका मतलब ये है कि PPF, LIC में डिपॉजिट को आप ग्रॉस इनकम में नही घटा सकते है। न्यू टैक्स रिजीम के केवल NPS में सरकार के अंशदान को 80CCD-2 में घटा सकते है। कर्मचारी का NPS अमाउंट टोटल टैक्सेबल रहेगा।

➡️ न्यू टैक्स रिजीम में 700000 व मानक कटौती 50000 यानी कुल 750000₹ तक की इनकम टैक्स फ्री रहेगी।

➡️ न्यू टैक्स रिजीम और ओल्ड टैक्स रिजीम दोनों में मानक कटौती 50000₹ मान्य है। इसे आप ग्रॉस इनकम में घटा सकते है।

उपर्युक्त पोस्ट अपने निजी अनुभव से लिखी गयी है, किसी भी संदेहास्पद स्थिति में आप वकील, CA या BRC से सम्पर्क करके अपनी समस्या का समाधान करें। 🙏