NCTE जो कि parental body है केंद्र सरकार के अधीन और RTE act के बाद वर्ष 2011 में NCTE act आया जिसमें राज्य सरकारों के अधीन शिक्षकों की नियुक्तियों एवं प्रोन्नत्ति में NCTE द्वारा बनाए गए न्यूनतम अहर्ता सर्वोपरी रहेंगी।
Act के सेक्शन 12A में कहा गया है कि act बनने से पूर्व के नियुक्त शिक्षकों पर न्यूनतम अहर्ता का कुछ भी लागू नही होगा लेकिन वर्ष 2014 में NCTE ने कक्षा एक से आठ तक के लिए प्रोन्नत्ति में TET को लागू कर दिया है।
12 Nov 2014 की अधिसूचना के para 4 के clause b में साफ़ कर दिया है कि NCTE द्वारा बनाए न्यूनतम अहर्ता को ही प्रोन्नत्ति के लिए माना जाएगा।
अब जो शिक्षक act लागू होने के पहले नियुक्त हुए थे उन्हें केवल TET पास करने से exemption मिला था नाकि आगे तक के लिए ये रहेगा तो उस हिसाब 23 Aug 2010 & 12.11.2014 के अनुसार पदोन्नत्ति होगी और इसके लिए मा० सर्वोच्च न्यायालय भी कक्षा एक से आठ तक TET की अनिवार्यता का उल्लेख कर चुका है।
23 Aug 2010 के अनुसार न्यूनतम अहर्ता में बेसिक शिक्षा नियमावली में तो संशोधन हुए और नियुक्तियाँ NCTE द्वारा बनाई न्यूनतम अहर्ता के अनुसार हुई लेकिन 12 Nov 2014 के अनुसार बेसिक शिक्षा नियमावली के रूल 18 में प्रमोशन के लिए संशोधन आज तक न हुआ इसी को लेकर याचिका थी क्योंकि टेट अनिवार्यता तो हम जानते ही थे लेकिन रूल में संशोधन इसलिए अनिवार्य है क्योंकि सरकार की मंशा ठीक नही थी और कुछ जिलों में TET वाले ले रही थी और कुछ जगह NON TET वाले, अब नियम में संशोधन करके प्रमोशन का पाप काट जाएगा और बिना TET किसी का नही होगा।