इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर नियुक्त सहायक अध्यापक अनिल कुमार सिंह की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है.
यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ एवं न्यायमूर्ति विनोद दिवाकर की खंडपीठ ने याची के अधिवक्ता अरविंद कुमार त्रिपाठी और सरकारी वकील को सुनकर दिया है। कोर्ट का कहना है कि इस प्रकार की नियुक्ति
विभागीय अधिकारियों की मिलीभगत के बिना संभव नहीं है। कोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए संबंधित पुलिस अधिकारी को निर्देश दिया कि विवेचना में इन तथ्यों को भी शामिल किया जाए कि याची की नियुक्ति के समय कौन कौन से जिम्मेदार अधिकारी तैनात थे और उन्होंने शैक्षिक प्रमाणपत्रों के सत्यापन
विभागीय अधिकारियों की मिलीभगत के बिना संभव नहीं है। कोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए संबंधित पुलिस अधिकारी को निर्देश दिया कि विवेचना में इन तथ्यों को भी शामिल किया जाए कि याची की नियुक्ति के समय कौन कौन से जिम्मेदार अधिकारी तैनात थे और उन्होंने शैक्षिक प्रमाणपत्रों के सत्यापन