28 August 2024

सहायक अध्यापक के प्रोन्नत वेतनमान के मामले में जवाब तलब

 


प्रयागराज। हाईकोर्ट ने सहायक अध्यापक को 22 वर्ष की नौकरी के बाद भी प्रमोशनल पे स्केल का लाभ न देने के मामले में बेसिक शिक्षा परिषद से वरिष्ठता सूची के संदर्भ में जवाब मांगा है। यह आदेश न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया ने विजय कुमार की याचिका पर उनके अधिवक्ता अनुराग त्रिपाठी एवं राहुल कुमार मिश्र को सुनकर दिया है। अधिवक्ता द्वय ने कोर्ट को बताया कि याची की नियुक्ति प्रतापगढ़ जिले के प्राथमिक विद्यालय भावलपुर मानधाता में 15 फरवरी 2000 को हुई थी। याची को 16 फरवरी 2010 को 10 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर चयन वेतनमान का लाभ मिला।