बच्चों को लड़ाने के आरोप में प्रधानाध्यापक निलंबित


गोंडा। नवाबगंज शिक्षा क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय रेहली के प्रधानाध्यापक को प्रथमदृष्टया दोषी मानते हुए निलंबित कर दिया गया। आरोप है कि प्रधानाध्यापक ने विद्यालय में बच्चों को लड़ाकर एक-दूसरे के खिलाफ वैमनस्य फैलाया। नवाबगंज बीईओ की जांच में पीड़ित पक्ष की ओर से लगाए गए आरोप सही पाए गए। जिसके चलते बीएसए ने प्रधानाध्यापक के खिलाफ कार्रवाई की। मामले की जांच वजीरगंज बीईओ को सौंपी गई है। रेहली निवासी घनश्याम तिवारी ने प्रधानाध्यापक अशोक कुमार यादव पर गंभीर आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई थी। अधिकारियों को बताया कि उनका 10 वर्षीय बेटा सौरभ तिवारी विद्यालय गया था। वहां प्रधानाध्यापक व अज्ञात ने बच्चे को पीटा।


इससे उसे सिर समेत शरीर पर गंभीर चोटें आई। सूचना पाकर पहुंचे परिजनों ने बच्चे को गंभीर हालात में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। जहां डॉक्टरों ने हालात गंभीर देखकर उसे मेडिकल कॉलेज रेफर किया। केजीएमयू लखनऊ में बच्चे का इलाज चल रहा है। बाद में
बच्चों से पता चला कि प्रधानाध्यापक ने 10 रुपये इनाम देने की बात कहकर छात्रों को आपस में लड़ाया था।

मामले को गंभीरता से लेते हुए बीएसए अतुल कुमार तिवारी ने नवाबगंज बीईओ को जांच सौंपी थी। बीईओ की जांच में प्रधानाध्यापक अशोक कुमार यादव को प्रथमदृष्टया दोषी पाया गया। इसके बाद बीएसए अतुल कुमार तिवारी ने प्रधानाध्यापक को निलंबित कर दिया।




आरटीई के तहत शारीरिक व मानसिक दंड पर है रोक

बीएसए ने बताया कि आरटीई के तहत शारीरिक और मानसकि दंड पर पूरी तरह से रोक है। ऐसे में प्रधानाध्यापक अशोक कुमार यादव को प्रथमदृष्टया दोषी माना गया है। साथ ही निलंबित प्रधानाध्यापक को सरायखत्री प्राथमिक से संबद्ध कर दिया गया। मामले की नए सिरे से जांच के लिए वजीरगंज खंड शिक्षा अधिकारी हर्षित पांडेय को मामले की जांच सौंपी गई है।