प्रोन्नत वेतनमान स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।
विषय :- प्रोन्नत वेतनमान स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।
महोदय,
उपर्युक्त विषयक प्रकरण का सन्दर्भ ग्रहण करें जो परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों के प्रोन्नत वेतनमान स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में है।
उल्लेखनीय है कि शासनादेश संख्या 4307/15-8-3038/99 दिनांक 20.12.2001 द्वारा प्रदेश के प्राथमिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षकों को चयन वेतनमान में 12 वर्ष की संतोषजनक सेवापूर्ण के उपरान्त प्रोन्नत वेतनमान चयन वेतनमान के पदधारकों की संख्या के 20 प्रतिशत की सीमा तक दिये जाने के प्राविधान हैं।
उक्त के सम्बन्ध में विगत पाँच वर्षों में आपके जनपद में कितने अध्यापकों को चयन वेतनमान एवं प्रोन्नत वेतनमान स्वीकृत किया गया है के सम्बन्ध में निम्नवत् प्रारुप पर सूचना उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
प्रारुप :-