बोर्ड परीक्षाओं के लिए 68 कार्यपालक मजिस्ट्रेट

लखनऊ। यूपी बोर्ड की परीक्षाओं को नकलविहीन एवं सूचितापूर्ण सम्पन्न कराने के लिए सरकार ने सभी केंद्र व्यवस्थापकों के साथ-साथ जिलों में विभिन्न पदों पर तैनात 68 जिला स्तरीय राजपत्रित अधिकारियों को कार्यपालक मजिस्ट्रेट की शक्ति प्रदान कर दी है। इस संबंध में विभाग की ओर से गुरुवार को देर रात शासनादेश जारी कर दिया गया।


शासनादेश में कहा गया है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 (अधिनियम संख्या-46 सन् 2023) की धारा-15 के तहत सरकार ने बोर्ड परीक्षाओं के लिए जिलों में तैनात जिला स्तरीय अधिकारियों को कार्यपालक मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्रदान की जाती है, जो 24 फरवरी से 12 मार्च तक चलने वाली बोर्ड परीक्षाओं के दौरान पूरी तरह प्रभावी रहेंगी।



शासनादेश में जिले स्तर के प्रमुख अधिकारियों मसलन मुख्य राजस्व अधिकारी, विशेष भूमि अर्जन अधिकारी, अपर तहसीलदार, नायब तहसीलदार (जो इस पद पर पांच वर्ष या उससे अधिक समय तक कार्य कर चुके हों), संयुक्त निदेशक चकबन्दी, उप निदेशक चकबन्दी, सहायक निदेशक चकबन्दी, बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी, चकबन्दी अधिकारी, सहायक अभियन्ता ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के सहायक अभियंता को कार्यपालक मजिस्ट्रेट बनाया जा सकेगा।


इसी तरह अधिशासी अभियन्ता लघु सिंचाई, सहायक अभियंता लघु सिंचाई, अभियन्ता जिला परिषद, सहायक अभियन्ता-विकास प्राधिकरण, संयुक्त निदेशक शिक्षा विभाग, उप निदेशक शिक्षा विभाग, जिला विद्यालय निरीक्षक जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समस्त प्रधानाचार्य-राजकीय इण्टर कालेज, लेखाधिकारी (जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय) लेखाधिकारी शामिल को कार्यपालक मजिस्ट्रेट बनाया जा सकेगा।


इसी तरह (जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय), सहा. जिला विद्यालय निरीक्षक, उप विद्यालय निरीक्षक समस्त प्रधानाचार्य, राजकीय जूनियर ट्रेनिंग कालेज, सहायक वन संरक्षक और अरण्यपाल, उप प्रभारी वनाधिकारी, व्यापार कर अधिकारी और व्यापार कर अधिकारी श्रेणी-दो, मुख्य उप निबन्धक रजिस्ट्रेशन, संयुक्त उप निबन्धक रजिस्ट्रेशन, उप निबन्धक रजिस्ट्रेशन, कृषि उप निदेशक, कृषि उप निदेशक-भूमि संरक्षण, जिला कृषि अधिकारी, जिला कृषि एवं परियोजना अधिकारी, भूमि संरक्षण अधिकारी, प्रधानाचार्य, राजकीय कृषि महाविद्यालय, प्रधानाचार्य, राजकीय कृषि महाविद्यालय तथा जिला उद्यान अधिकारी आदि को भी कार्यपालक मजिस्ट्रेट बनाया जा सकेगा।