22 September 2025

एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में आयु सीमा छूट पर सरकार से कोर्ट ने मांगा जवाब

 

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश में सहायक शिक्षक, प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी (पुरुष/महिला) परीक्षा 2025 (एलटी ग्रेट शिक्षक भर्ती) में आयु सीमा में छूट देने के मामले में राज्य सरकार से जवाब तलब किया गया है। 




अगली सुनवाई के लिए कोर्ट ने 19 नवंबर 2025 की तिथि नियत की है। यह आदेश न्यायमूर्ति चंद्र धारी सिंह की पीठ ने फैजाबाद के इंद्र कुमार पाठक और दो अन्य की याचिका पर दिया है। याचिकाकर्ताओं ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के सचिव की ओर से जारी किए गए 28 जुलाई 2025 के विज्ञापन को रद्द करने की गुहार लगाई है। साथ ही आयोग से इस परीक्षा में बैठने के लिए आयु

सीमा में छूट देने की मांग करते हुए याचिका दाखिल की है। याची के अधिवक्ता ने दलील दी कि यह भर्ती इससे पहले 2018 में आई थी और अब 2025 में आई है। ऐसे में परीक्षा की तैयारी करने वाले तमाम युवा आयु सीमा अधिकतम 40 वर्ष निर्धारित किए जाने से उक्त परीक्षा से वंचित हो गए हैं। इसलिए कम से कम तीन साल आयु सीमा में छूट दी जाए। प्रतिवादी वकील ने याचिका का विरोध करते हुए जवाब दाखिल करने के लिए चार सप्ताह का समय मांगा है।