नई दिल्ली, एजेंसी। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने बुधवार को स्पष्ट किया, नौकरी छोड़ने के तुरंत बाद कोई भी कर्मचारी पीएफ की 75% राशि निकाल सकता है।
कर्मचारी के एक वर्ष तक बेरोजगार रहने पर शेष पूरी राशि को निकाला जा सकता है। पहले ईपीएफओ न्यासी बोर्ड की बैठक के बाद खबरें आई थीं कि नौकरी छोड़ने के 12 महीने बाद ही पूरी राशि निकालने की अनुमति होगी। पहले यह अवधि दो माह थी। ईपीएफओ नेे इस दावे को भ्रामक बताया। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया ने ‘एक्स’ पर लिखा कि ईपीएफओ के नियमों के किए गए सुधारों से कर्मियों की सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित होगी।