नई दिल्ली, बैंक ग्राहकों के चेक तीन जनवरी से तीन घंटे में ही क्लियर हो जाएंगे। इसके लिए आरबीआई ने बैंकों को अहम बदलाव करने के लिए कहा है।
आरबीआई ने चेक क्लिरेंस के दो चरण निर्धारित किए हैं। पहला चरण लागू हो चुका है, जिसमें सुबह को जमा हुआ चेक शाम तक क्लियर हो रहा है। दूसरा चरण जनवरी से लागू होगा। इसमें चेक लगाने के बाद तीन घंटे में धनराशि उस खाते में जमा होगी, जिसके नाम पर चेक दिया गया है। बैंकों ने आरबीआई से एसएमएस अलर्ट के नियम बदलने की मंजूरी मांगी है। बैंक चाहते हैं, 100 रुपये से कम के लेनदेन पर एसएमएस अलर्ट भेजना जरूरी न हो।