विशेष अपील स्कूल मर्जर (युग्मन) हेतु -
साथियों नमस्कार,
जैसा आपको अवगत कराया गया था कि मर्जर प्रकरण में मुख्य याचिका SPL 222/2025 Master Nitesh Vs State of UP & oths में हलफ़नामा (counter affidavit) आ गया है जिसमें सरकार ने पूरे प्रदेश में विद्यालयों को डीमर्ज़ (अयुग्मित) करने की बात कही लेकिन पटल पर असली डेटा नहीं रखा है। ये सरकार डेटा से ही डरती है ।
विद्यालय ऐसे निर्णयों से बंद नहीं हो सकते हैं उसके लिए इन्हें संसद में संशोधन करना होगा, मेरी यही माँग है कि बंद करना ही चाहते हैं तो देश-प्रदेश के संसद और विधान भवनों से संशोधन करके कीजिए ताकि देश-प्रदेश से चुनकर गए सांसद, विधायक वापिस आकर अपने क्षेत्र में जवाब दें इस स्कूल बंदी का। चोरी छिपे नहीं।
अब बात करते हैं काम की - मुझे डेटा चाहिए होगा उन स्कूलों जो आज तक भी युग्मित हैं, इसके लिए टीम ने एक फ़ार्म तैयार किया है जिसको कृपा करके भरकर हमें whatsapp कीजिए (7052114246 इस नम्बर पर अपनी परेशानी न बताने लगना क्योंकि इस पर टीम केवल डेटा एकत्रित करती है) । आपका नम्बर और आपकी पहचान गुप्त रखी जाएगी । ये कार्य सभी की ज़िम्मेदारी है क्योंकि मर्जर बेसिक के स्कूलों के लिए कोढ़ है इसमें मेरा-तेरा नहीं चलेगा हमारा कार्य है, format को आप पेपर पर हाथ से भरकर भी दे सकते हैं जैसा बनाया है वैसे ही, printout निकालकर भरकर भी दे सकते हैं।
अभी भी लगभग पाँच हज़ार से अधिक स्कूल बंद हैं जिन्हें ये युग्मन का नाम दे रहे हैं पर जैसा कहा था कि तैयारी शुरू कर दी है तो अब ये आपका दायित्व है इनका कहना कि एक किलोमीटर वाले या पचास से कम वाले युग्मित करने हैं तो RTE act 2009 के section 3,6,8 & 9 में neighbourhood की बात है जिसको माननीय न्यायालय की वृहद पीठ ने define किया है कि neighbourhood क्या है। ख़ैर legality में नहीं जाते हैं पर कृपा करके ज़िम्मेदारी से ये डेटा अति-शीघ्र भेजिए अगर आप अभी भी जागरूक नहीं हुए तो याद रखिये आज पचास से कम कल सौ से कम और फिर न्यायालय भी कुछ नहीं कर पाएँगे। चाहे संख्या कितनी हो और चाहे युग्मित हुए स्कूलों के बीच कितनी भी दूरी हो आपको ज़िम्मेदारी से डेटा भेजना है।
मर्जर केस की अगली तारीख़ 17/Nov/2025 है इसलिए मुझे डेटा अति-शीघ्र भेजिए । आपका साथ ही मेरी शक्ति है क्योंकि हम सबको लड़ना है और जीतना है ताकि हमारा अस्तित्व बचा र
हे।
#rana