हिमांचल प्रदेश संविदा संवर्ग के 16000 पैरा-टीचर्स (शिक्षामित्र) को सुप्रीम राहत: टीम रिजवान अंसारी की कलम से पढ़ें यह विवरण


*हिमांचल प्रदेश संविदा संवर्ग के 16000 पैरा-टीचर्स (शिक्षामित्र) को सुप्रीम राहत।*


आज मा0 सुप्रीम कोर्ट में वर्चुअल कोर्ट नम्बर-2, मा0 जस्टिस मोहन एम0 शान्तानगौदर एन्ड मा0 जस्टिस आर0 सुभाष रेड्डी की खण्डपीठ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये हिमांचल प्रदेश के पैरा टीचर्स के विरुद्ध योजित लीडिंग याचिका *(Civil Appeal- 2813/2017, CHANDER MOHAN NEGI AND ORS. Versus STATE OF HIMACHAL PRADESH AND ORS.)* सहित 02 और अतिरिक्त याचिकाओं का फैसला जारी किया गया। इन याचिकाओं पर 30 जनवरी 2020 को फैसला सुरक्षित किया था। करीब 05 वर्ष से ये केस मा0 सुप्रीम कोर्ट में गतिमान था। अभी तक कि प्राप्त जानकारी के अनुसार हिमांचल प्रदेश के पैरा टीचर्स को सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सेवा शर्तों और नियमतीकरण में राहत दी है।हिमांचल प्रदेश के 15 वर्षों से संघर्षित संविदा आधारित पैरा-टीचर्स को पक्की नौकरी का सुप्रीम तोहफा प्राप्त हुआ।

*मामले की विस्तृत अपडेट ,फैसला वेबसाइट पर अपलोड होने के बाद दी जा सकेगी।*

*®टीम रिज़वान अंसारी।।*