ऑनलाइन कक्षा न चलाओ तो विभाग की नोटिस ,विभाग का कोपभाजन होना तय, ऑनलाइन क्लास संचालित करने से बच्चा मानसिक अयोग्य हुआ तो किशोर न्याय अधिनियम 2015 की धारा 75 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध। किसकी माने किसकी सुने ?⤵


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