परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत रसोइयों को 1000/1500 ₹ मानदेय दिए जाने पर हाईकोर्ट इलाहाबाद ने की तल्ख टिप्पणी, कहा- 1000₹ मानदेय पर काम कराया जाना है बंधुआ मजदूरी, संबंधित कोर्ट का फैसला हुआ अपलोड, करें डाउनलोड


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✍️ रसोइयों को 1000/1500 ₹ मानदेय दिए जाने पर मा0 न्यायालय की तल्ख टिप्पणी


🟢 1000₹ मानदेय पर काम कराया जाना है बंधुआ मजदूरी

🟢 सरकार को न्यूनतम मजदूरी कानून के अनुसार मानदेय तय करने का आदेश

🟢 प्रति वर्ष हेतु नवीन तय मानदेय के अनुसार 14 साल की अवधि के अंतर का करना होगा भुगतान

🟢 04 माह में पूरी करनी होगी एरियर भुगतान की कार्यवाही

🟢 केवल याची ही नहीं प्रदेश के समस्त रसोइयों पर लागू होगा आदेश