BLO ड्यूटी से राहत: कोर्ट ने कहा- BLO के रूप में ड्यूटी करने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा

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प्रयागराज

बेसिक अध्यापकों से वोटर लिस्ट पुनरीक्षण के लिए बीएलओ ड्यूटी लेने पर रोक,

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने याचिका पर राज्य सरकार से मांगा जवाब,

कोर्ट ने सुनीता शर्मा केस एवं श्रीकृष्ण केस मे दिये गए निर्देशों के आधार पर दिया आदेश,

अनिवार्य शिक्षा कानून 2009 की धारा 27 के तहत बेसिक स्कूल के अध्यापकों के लिए है दिशा निर्देश,

जनगणना,आपदा राहत,चुनाव ड्यूटी,के अलावा गैर शैक्षणिक कार्य लेने पर है प्रतिबंधित,

मतदाता सूची के पुनरीक्षण का कार्य चुनाव ड्यूटी मे शामिल नहीं है,

राकेश विश्वकर्मा व 3अन्य की ओर से दाखिल है याचिका,

जस्टिस पंकज भाटिया की एकल पीठ ने दिया आदेश।


*BLO ड्यूटी से राहत*

इलाहाबाद हाइकोर्ट ने राकेश विश्वकर्मा व 3 अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने याचिकाकर्ता को BLO ड्यूटी से अनन्तिम राहत देते हुए एक पिछले ऑर्डर के आधार पर BLO ड्यूटी न लगाए जाने सम्बंधित ऑर्डर दिया है।

कोर्ट ने कहा है कि *याचिकाकर्ता को BLO के रूप में ड्यूटी करने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा*

The petitioner shall not be forced to perform duties as a booth level officer