36590 को विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया का क्रम


1. सर्वप्रथम शिक्षक विहिन विद्यालयों में कम से कम दो शिक्षक को तैनात किया जायेगा।

2. तत्पश्चात एकल शिक्षक विद्यालय में कम से कम एक और शिक्षक तैनात किया जायेगा।

3. तत्पश्चात दो शिक्षक वाले विद्यालयों में यदि रिक्तियों की आवश्यकता होगी तो जिनका छात्र अध्यापक अनुपात सर्वाधिक है उसमें एक शिक्षक तैनात किया जायेगा।

4. विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया में सर्वप्रथम दिव्यांग महिला को उनके विकल्प के आधार पर विद्यालय आवंटन किया जायेगा।

5. विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया में दिव्यांग पुरुष को उनके विकल्प के आधार पर विद्यालय आवंटन किया जायेगा।

6. विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया में महिला अध्यापिका को उनके विकल्प के आधार पर विद्यालय आवंटन किया जायेगा।

7. विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया में पुरुष अध्यापक को उनके विकल्प के आधार पर विद्यालय आवंटन किया जायेगा।


8. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा दिव्यांग एवं महिला अध्यापिकाओं एवं पुरूष अध्यापकों से विकल्प प्राप्त करने हेतु निर्धारित तिथि के अनुसार संलग्न सूची (नवनियुक्त अध्यापकों का दिव्यांग/ महिला एवं पुरूष का संख्यात्मक विवरण) के आधार पर समय सारिणी (Time slot) दिव्यांग महिला, दिव्यांग पुरूष एवं महिला अध्यापिकाओं के लिए तैयार की जायेगी तथा विज्ञप्ति के माध्यम से सम्बन्धित को अवगत कराया जायेगा। 

9. निर्धारित तिथि एवं निर्धारित समय पर दिव्यांग/महिला अध्यापिकाओं/पुरूष अध्यापकों को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा निर्धारित स्थान पर स्वयं उपस्थित होना होगा। किसी भी दशा में कोई प्रतिस्थानी अनुमन्य नहीं होगा। 


10. सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिकाओं को नियुक्ति पत्र एवं अपनी पहचान हेतु वोटर आई0डी0 कार्ड/आधार कार्ड/पैन कार्ड के साथ उपस्थित होना होगा।


11. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अध्यापक / अध्यापिकाओं की गुणांक के आधार पर पंजिका अवरोही क्रम में पूर्व में तैयार करके रखेंगे। यह पंजिका दिव्यांग महिला, दिव्यांग पुरूष, महिला अध्यापिकाओं एवं पुरूष अध्यापकों की तैयार की जायेगी जिसमें अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, रजिस्ट्रेशन कमांक जन्मतिथि एवं उपस्थित होने का समय अंकित किया जायेगा तथा सम्बन्धित अध्यापक /अध्यापिकाओं के हस्ताक्षर कराये जायेंगे।

12. दिव्यांग महिला एवं दिव्यांग पुरूष अध्यापक / अध्यापिका, महिला अध्यापिका एवं पुरूष अध्यापकों को गुणांक एवं उनके विकल्प के आधार पर विद्यालय आवंटन की कार्यवाही की जायेगी तथा अनुपस्थित अध्यापक/अध्यापिकाओं जो समय से उपस्थित नहीं हुए है को छोड़ते हुए उनके नीचे के अध्यापक को विद्यालय आवंटन की कार्यवाही की जायेगी। यह समस्त कार्यवाही पंजिका में अंकित उनके गुणांक के अवरोही क्रम के आधार पर अध्यापक/अध्यापिकाओं की सूची के क्रम में की जायेगी। यदि कोई अध्यापक/अध्यापिका ने पंजिका में अपने हस्ताक्षर किये है को विद्यालय आवंटन हेतु अवसर प्रदान किये बिना उससे कम गुणांक वाले अध्यापक/अध्यापिका को विद्यालय आवंटन किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा यदि कोई अनुपस्थित दिव्यांग (महिला एवं पुरूष अध्यापक), महिला अध्यापिका एवं पुरूष अध्यापक अपने निर्धारित दिनांक को निर्धारित टाईम स्लॉट में अपने कम के बाद उपस्थित होते है तो उनको विकल्प देने का अवसर निर्धारित टाईम स्लॉट में सबसे बाद में दिया जायेगा। यदि निर्धारित तिथि को अनुपस्थित रहते है तो ऐसी स्थिति में अगले दिन भी उनको विकल्प देने का अवसर सबसे बाद में दिया जायेगा तथा यदि टाईम स्लॉट के बाद उसी तिथि को उपस्थित होते है तो अगले टाईम स्लॉट में इन्हें सबसे पहले अवसर दिया जायेगा। 

13. अध्यापक/अध्यापिका का नाम पंजिका में अंकित करने के पश्चात उसे एक रसीद दी जायेगी जिस पर पंजिका का कमांक जिस पर उसका नाम, उपस्थित होने का समय अंकित किया जायेगा जिस पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा नामित अधिकारी के हस्ताक्षर हो।

14. अध्यापक/अध्यापिकाओं के बैठने के लिए समुचित व्यवस्था एक साथ की जायेगी।

15. सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिका यदि निर्धारित तिथि एवं टाईम स्लॉट पर उपस्थित नहीं होते है तो अनुपस्थित अंकित किया जायेगा विद्यालय आवंटन प्रकिया में अनुपस्थित अध्यापकों की सूची तैयार कर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रमाणित कर सुरक्षित रखा जायेगा तथा प्राप्त निर्देशों के कम में कार्यवाही की जायेगी।