लखनऊ : राज्य कर्मचारियों व पेंशनरों और उनके आश्रितों को कैशलेस इलाज की सुविधा के लिए बुधवार को शासनादेश जारी कर दिया गया। उप्र सरकारी सेवक (चिकित्सा परिचर्या) (तृतीय संशोधन), नियमावली 2021 की अधिसूचना जारी होने के साथ ही यह सुविधा उन्हें अब दी जा सकेगी।