संविदा नियुक्ति का आदेश नहीं दे सकते: हाई कोर्ट


प्रयागराज: इलाहाबाद हाई कोर्ट की खंडपीठ ने ग्राम रोजगार सेवक को नियुक्ति पत्र जारी करने से इन्कार करने संबंधी एकलपीठ के आदेश से सहमति जताई है और मामले में हस्तक्षेप से इन्कार कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि संविदा पर नियुक्त करने के लिए याचिका दायर नहीं की जा सकती। यह आदेश न्यायमूर्ति एस पी केसरवानी और न्यायमूर्ति जयंत बनर्जी की खंडपीठ ने अलीगढ़ के शैजाद खान की अपील को खारिज करते हुए दिया है। एकलपीठ ने कहा था कि ग्राम रोजगार सेवक कोई पद नहीं है। एक से दो साल के लिए संविदा पर नियुक्ति की जाती है। इसलिए संविदा पर नियुक्त करने का आदेश नहीं दिया जा सकता। खंडपीठ ने कहा कि अपीलार्थी ऐसा कोई कानून नहीं दिखा सका जिसके तहत उसे नियुक्ति पाने का अधिकार मिला हो।