मनचाही तैनाती को 'पास' होना जरूरी, माध्यमिक विद्यालयों का परिणाम ही शिक्षकों के तबादले का आधार बनेगा


लखनऊ। माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक, उप प्राचार्य, प्रवक्ता व शिक्षकों के तबादले में अब स्कूल का परीक्षा परिणाम भी आधार बनेगा। इस संबंध में विभाग की ओर से सत्र 2023-24 के तबादले के लिए संशोधित प्रस्ताव शासन को भेज दिया गया है हरी झंडी मिलते ही प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजय किरन आनंद की ओर से भेजे गए प्रस्ताव में कहा गया है कि किसी शिक्षक-शिक्षिका का आवेदन तभी आगे बढ़ाया जाएगा, जब गत तीन वर्षो में औसत परीक्षाफल 60 फीसदी से ऊपर होगा। हालांकि, पिछड़े जिलों में यह बाध्यता नहीं होगी। किसी भी विद्यालय में 10 फीसदी से अधिक आवेदन आगे नहीं बढ़ाए जाएंगे। स्थानांतरण प्रक्रिया ऑनलाइन पूरी की जाएगी।

प्रस्ताव के अनुसार कैंसर व गंभीर रोग से पीड़ित होने पर 50, दिव्यांग, कैंसर, किडनी, लीवर या किसी गंभीर बीमारी से प्रभावित परिजन के लिए 50, पत्नी / पत्नी शासकीय सेवा में होने पर 30 नंबर, 31 मार्च को 58 साल आयु होने पर 20, गत वर्ष बोर्ड परीक्षा परिणाम शत-प्रतिशत होने पर 25 नंबर भारांक प्रस्तावित किया गया है। पहली नियुक्ति तिथि से 10 वर्ष की सेवा के बाद हर साल की सेवा पर अधिकतम 20 नंबर सहायक मानक निर्धारित हैं।

यह भी आधार/मानक खास

31 मार्च के बाद नियुक्त तबादले के लिए आवेदन नहीं कर सकेंगे राजकीय बालिका विद्यालय में केवल महिला अभ्यर्थी आवेदन करेंगी लखनऊ, गाजियाबाद व गौतमबुद्धनगर के लिए आवेदन नहीं होंगे, यहां के अभ्यर्थी अन्य जिलों के लिए आवेदन कर सकेंगे एक पद पर एक से अधिक आवेदन होने पर अधिकतम आयु वाले को वरीयता

प्रधानाचार्य व प्रभारी प्रधानाचार्य को छोड़कर हाईस्कूल में कम से कम चार सहायक अध्यापक व इंटर कॉलेज में तीन प्रवक्ता, चार सहायक अध्यापक होना अनिवार्य है। इससे अधिक संख्या पर ही आवेदन आगे बढ़ाएंगे

प्रधानाचार्य / उप प्रधानाचार्य के ऑनलाइन स्थानांतरण के लिए कम से कम तीन प्रवक्ता व चार सहायक अध्यापक होने पर ही आवेदन आगे बढ़ाया जाएगा




प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक का आवेदन तभी आगे बढ़ेगा जब सत्र 2019-20 से अब तक छात्र नामांकन संख्या में 15 फीसदी की वृद्धि की गई हो, तीन साल में परीक्षा फल औसत भी 60 फीसदी से अधिक हो