29 July 2023

डीआईओएस जौनपुर को आदेश पालन का निर्देश


इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जिला विद्यालय निरीक्षक जौनपुर को एक माह में पूरे आदेश का पालन करने का समय देते हुए कहा कि यदि पालन नहीं करेंगे तो वह 30 अगस्त को न्यायालय में हाजिर हों। यह आदेश न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने अजीत कुमार श्रीवास्तव की अवमानना

याचिका पर उनके अधिवक्ता घनश्याम मौर्य को सुनकर दिया है। कोर्ट के निर्देश पर जिला विद्यालय निरीक्षक उपस्थित हुए और हलफनामा दाखिल कर कहा कि याची को ग्रेच्युटी का भुगतान कर दिया गया है। ब्याज का भुगतान शेष रह गया है, जिसके लिए कुछ समय दिया जाए। इस पर कोर्ट ने उन्हें एक माह का समय देते हुए आदेश का पालन करने का निर्देश दिया है।