डीआईओएस जौनपुर को आदेश पालन का निर्देश


इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जिला विद्यालय निरीक्षक जौनपुर को एक माह में पूरे आदेश का पालन करने का समय देते हुए कहा कि यदि पालन नहीं करेंगे तो वह 30 अगस्त को न्यायालय में हाजिर हों। यह आदेश न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने अजीत कुमार श्रीवास्तव की अवमानना
याचिका पर उनके अधिवक्ता घनश्याम मौर्य को सुनकर दिया है। कोर्ट के निर्देश पर जिला विद्यालय निरीक्षक उपस्थित हुए और हलफनामा दाखिल कर कहा कि याची को ग्रेच्युटी का भुगतान कर दिया गया है। ब्याज का भुगतान शेष रह गया है, जिसके लिए कुछ समय दिया जाए। इस पर कोर्ट ने उन्हें एक माह का समय देते हुए आदेश का पालन करने का निर्देश दिया है।