इस सम्बन्ध में निर्देशित किया जाता है कि अवकाश प्रकरणों जिनको कि खण्ड शिक्षा अधिकारी अथवा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा निस्तारित किया जाना है सीधे खण्ड शिक्षा अधिकारी अथवा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को आवेदन न किया जाये अर्थात् समस्त अवकाश प्रकरण सम्बन्धित विद्यालय के प्रधानाध्यापक के माध्यम से खण्ड शिक्षा अधिकारी को प्रेषित किये जायें जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के स्तर से निस्तारित होने वाले प्रकरणों को प्रधानाध्यापक तथा खण्ड शिक्षा अधिकारी के माध्यम से ही जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध कराया जाये।
उक्त के अतिरिक्त विद्यालय में अवकाश का विवरण उपस्थिति पंजिका में अंकित करने से पूर्व सम्बन्धित अकनकर्ता का यह दायित्व होगा कि वह अवकाश पर जाने वाले कर्मी के सम्बन्ध में अवकाश स्वीकृति की अपने स्तर से पुष्टि अनिवार्य रूप से कर लें।