शिक्षा सेवा चयन आयोग विधेयक सदन में पेश


लखनऊ। प्रदेश में बेसिक से लेकर उच्च शिक्षा में शिक्षकों की भर्ती के लिए गठित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग विधेयक 2023 सोमवार को सदन में पेश किया गया। इस आयोग के गठन के साथ ही प्रदेश में रुकी हुई शिक्षक भर्तियों का रास्ता साफ हो जाएगा। यह आयोग शिक्षक भर्तियों के साथ-साथ उत्तर प्रदेश अध्यापक पात्रता
परीक्षा भी आयोजित करेगा।


विधेयक के मसौद के अनुसार अध्यक्ष कोई प्रशासनिक सेवा का सदस्य रहा हो, विश्वविद्यालय का कुलपति रहा हो या दस साल शिक्षक रहा हो और तीन साल का प्रशासनिक अनुभव हो। इसी तरह सदस्यों की योग्यता निर्धारित की गई है।



 वहीं यह भी कहा गया है कि आयोग
का सचिव, परीक्षा नियंत्रक, वित्त नियंत्रक और उपसचिव तीन साल के लिए प्रतिनियुक्ति पर नियक्ति किए जाएंगे। वहीं आयोग को व्यावहारिक रूप से संचालित करने के लिए उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग और उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के कर्मचारी-वर्ग नए आयोग को ट्रांसफर किए जाएंगे।