अलीगढ़। ट्यूशन के दौरान कक्षा दो के छात्र को बात-बात पर बेरहमी से पीटने वाले ट्यूशन शिक्षक को एडीजे फास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या दो ने तीन साल के कारावास और 58 हजार के जुर्माने की सजा दी है। महानगर में छह साल पहले यह घटना थाना गांधीपार्क के नौरंगाबाद में हुई थी।
विकास नगर नौरंगाबाद के अमित कुमार ने 18 नवंबर 2018 को दर्ज कराई रिपोर्ट में कहा था कि उनके सात साल के बेटे को कमल उर्फ पिंकी शर्मा निवासी शास्त्री नगर गांधीपार्क घर पर ट्यूशन पढ़ाते थे। इस बीच उनका बेटा डरा- सहमा सा रहने लगा। काफी पूछा पर कुछ नहीं बताया तो मनोचिकित्सक के पास ले गए। पता चला कि वह किसी बात से डरा है। हकीकत जानने के लिए घर में सीसीटीवी कैमरे लगवाए। 16 नवंबर को फुटेज से पता चला कि ट्यूशन शिक्षक बेरहमी से पीट रहा है। बाइक की चाबी व बॉल पेन चुभो रहा है।
बच्चे का कई बार गला दबाया और अपहरण की धमकी दी। पुलिस ने मामले में शिक्षक के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया। एडीजे फास्ट ट्रैक द्वितीय राघवेंद्र मणि की अदालत ने साक्ष्यों व गवाही के आधार पर सजा सुनाई।