13 September 2025

नियमविरुद्ध रूप से कनिष्ठ अध्यापकों के पास प्रभार रखे जाने की स्थिति में सुधार एवं *ज्येष्ठतम अध्यापक को प्रभार हस्तांतरित किये जाने के संबंध में

 

नियमविरुद्ध रूप से कनिष्ठ अध्यापकों के पास प्रभार रखे जाने की स्थिति में सुधार एवं *ज्येष्ठतम अध्यापक को प्रभार हस्तांतरित किये जाने के संबंध में।*


_किसी संवर्ग में किसी भी अध्यापक की *ज्येष्ठता उसकी मौलिक नियुक्ति की तिथि से निर्धारित होगी।* यदि किसी तिथि को दो या अधिक अध्यापकों की नियुक्ति हुई हो, तो उनकी ज्येष्ठता उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अध्यापक सेवा नियमावली, 1981 के नियम-17 अथवा नियम-18 के अनुसार, शैक्षिक अभिलेखों अथवा निर्धारित सूची के क्रम में अवधारित की जाएगी"।_