लखनऊ : पेंशन राशिकरण की अवधि कितनी हो, यह प्रकरण आठवें केंद्रीय वित्त आयोग को भेजा जाएगा। केंद्रीय वित्त आयोग द्वारा लिए जाने वाले निर्णय पर केंद्र सरकार जो भी निर्णय लेगी, राज्य सरकार उसे मानेगी।
यह संस्तुतियां शासन द्वारा राशिकरण कटौती अवधि पर सुनवाई करने के लिए गठित वित्त विभाग की समिति ने की है। दो हजार से अधिक पेंशनर्स ने पेंशन राशिकरण की कटौती 15 साल से कम किए जाने के लिए हाई कोर्ट में याचिकाएं दायर कर रखी हैं। वित्त विभाग द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि समिति का मत यह है कि राज्य सरकार द्वारा इसे आठवें केंद्रीय वेतन आयोग को भेज दिया जाए। आयोग की संस्तुतियों पर केंद्र जो निर्णय लेगा उसी के आधार पर प्रदेश द्वारा निर्णय लेना उचित रहेगा। इस बीच वर्तमान व्यवस्था यथावत रहेगी। जिसके आधार पर पेंशन राशिकरण कटौती की अवधि कम करने से संबंधित प्रकरणों को निस्तारित करने की संस्तुति की गई है।