हाईकोर्ट ने प्रदेश के विभिन्न जिलों के प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत इंचार्ज हेड मास्टर को हेड मास्टर का वेतन देने की मांग में दाखिल याचिकाओं पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों से उनके जिलों में ऐसे अध्यापकों की वरिष्ठता सूची मांगी है। हाईकोर्ट ने सभी बीएसए से पूछा है कि उनके जिले में कितने प्राथमिक विद्यालय हैं और कितने अध्यापक कार्यरत हैं।
यह आदेश न्यायमूर्ति पीके गिरि ने कुशीनगर, झांसी, बरेली समेत कई जिलों में बतौर इंचार्ज हेड मास्टर काम कर रहे अध्यापकों की वेतन की मांग में दाखिल याचिकाओं पर दिया है। कोर्ट ने यह भी पूछा है कि याची अध्यापकों की वरिष्ठता उनके जिले में किस क्रम में है। कोर्ट ने कहा कि बेसिक शिक्षा परिषद की विशेष अपील में हाईकोर्ट की डिविजन बेंच ने आदेश किया है कि विद्यालय में हेड मास्टर पद पर नियुक्ति जिला स्तर पर तैयार वरिष्ठता सूची से ही वरिष्ठता के आधार पर हो तो इस आदेश का अनुपालन क्यों नहीं हुआ। कोर्ट ने कहा कि डिवीजन बेंच के आदेश का अनुपालन नहीं हो रहा है तो दोषी शिक्षाधिकारियों के विरुद्ध संविधान के अनुच्छेद 215 के तहत कार्रवाई करना पड़ेगा। कोर्ट ने आदेश में यह भी कहा है कि बीएसए अपने विभागीय अधिवक्ता को जानकारी उपलब्ध कराएं और ऐसा करने में विफल होने पर सख्त आदेश किया जाएगा।