कैशलेस चिकित्सा सुविधा : आदेश जारी | मुख्य बिंदु (Key Points) 👇
1️⃣ किसके लिए योजना लागू है :
▫️माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत
▫️अनुदानित विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक
▫️मान्यता प्राप्त संस्थाओं के शिक्षक
▫️स्ववित्तपोषित विद्यालयों में मानदेय पर कार्यरत शिक्षक
▫️व्यावसायिक शिक्षा के विषय विशेषज्ञ
▫️शिक्षकों के आश्रित परिवार के सदस्य भी शामिल
2️⃣ क्या सुविधा मिलेगी :
▫️कैशलेस चिकित्सा उपचार सुविधा
▫️सरकारी अस्पतालों के साथ-साथ सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में इलाज संभव
3️⃣ प्रीमियम राशि :
▫️प्रति शिक्षक ₹3000 वार्षिक प्रीमियम
▫️योजना के क्रियान्वयन हेतु माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा व्ययभार के अनुसार कार्यवाही की जाएगी।
4️⃣ योजना का क्रियान्वयन :
▫️State Agency for Comprehensive Health & Integrated Services (SACHIS) के माध्यम से
▫️दरें PM-JAY / NHA के मानकों के अनुसार तय होंगी
5️⃣ कौन लाभ नहीं ले सकेगा :
▫️जो पहले से केंद्र या राज्य सरकार की किसी अन्य स्वास्थ्य योजना (जैसे आयुष्मान भारत / मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना आदि) से आच्छादित हैं
6️⃣ नोडल अधिकारी की व्यवस्था :
▫️प्रत्येक जनपद में नोडल अधिकारी नामित
▫️30 जून तक पात्र लाभार्थियों का विवरण अपलोड किया जाएगा
7️⃣ डेटा संबंधी स्थिति : ▫️▫️वित्तविहीन विद्यालयों के शिक्षकों का पूर्ण डेटा उपलब्ध नहीं
▫️इनके चिन्हांकन हेतु अलग से आदेश जारी किया जाएगा


