💠ग्रीष्मावकाश के दौरान किसी भी विभागीय/शासकीय ड्यूटी करने पर प्रधानाचार्य को नहीं मिलेगा कोई उपार्जित अवकाश
💠ग्रीष्मावकाश के दौरान किसी तरह की विभागीय/शासकीय ड्यूटी करने पर सहायक अध्यापक या प्रवक्ता को उपार्जित अवकाश मिलेगा
💠जानिए किस नियम/सूत्र से तय होगा उपार्जित अवकाश की संख्या :👇
कार्य दिवस × 30 ÷ 48 = देय अनुपातिक अर्जित अवकाश
ग्रीष्मावकाश के दौरान जनगणना कार्य हेतु कुल कार्य दिवस = 30
गणना➡️ 30×30÷48 = 18.75
यानी नियमानुसार हम सबको जनगणना ड्यूटी के बदले 19 अर्जित अवकाश मिलना चाहिए।
नवीन पाण्डेय
माध्यमिक शिक्षक समाज



