लखनऊ। प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में तबादला प्रक्रिया के तहत वरिष्ठ शिक्षकों को सरप्लस माना जाएगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट के 22 मई के आदेश के अनुपालन में शासन ने सभी जिलाधिकारियों (डीएम) को पत्र भेजकर 26 जून तक सरप्लस शिक्षकों की सूची उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। इस अवधि में तबादला प्रक्रिया स्थगित रहेगी।
हाईकोर्ट के निर्देश पर शासन ने सभी डीएम को भेजा पत्र
बेसिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा ने निर्देश दिए हैं कि डीएम 20 जून तक सूची का सत्यापन कर संबंधित आपत्तियों का निस्तारण करें। प्राथमिक विद्यालयों में न्यूनतम दो तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों में न्यूनतम तीन शिक्षकों की तैनाती सुनिश्चित की जाएगी। छात्र-शिक्षक अनुपात के आधार पर अतिरिक्त शिक्षकों वाले विद्यालयों में सबसे वरिष्ठ शिक्षक का दूसरे विद्यालय में समायोजन किया जाएगा।
सरप्लस शिक्षकों की पहचान 30 अप्रैल तक के आंकड़ों के आधार पर 'फर्स्ट इन, फर्स्ट आउट' सिद्धांत से की जाएगी। शासन ने सत्यापित सूची निर्धारित प्रारूप में समयबद्ध रूप से उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।

