आपराधिक केस होने पर भर्ती से बाहर नहीं कर सकते
प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक आदेश में कहा है कि केवल आपराधिक केस लंबित होने से अभ्यर्थी को भर्ती से बाहर नहीं किया जा सकता। यह आदेश न्यायमूर्ति मनीष कुमार निगम ने सूरज कनौजिया की याचिका को स्वीकार करते हुए दिया है। याची के अधिवक्ता अभय प्रताप सिंह का कहना था कि याची लिखित परीक्षा व मेडिकल में सफल होकर कांस्टेबल पद पर चयनित हुआ था। चरित्र सत्यापन में उसके खिलाफ आबकारी अधिनियम की धारा 60 के तहत मुकदमे में आरोप पत्र दाखिल था। डीएम कुशीनगर ने उसके नाम की संस्तुति नहीं की।
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