प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट में प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक (टीजीटी हिंदी विज्ञापन संख्या 01/2022) भर्ती परीक्षा के विवादित प्रश्नों को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई के लिए छह अक्तूबर की तारीख लगाई है।
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यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ नंदन ने ज्ञान सिंह यादव व 28 अन्य अभ्यर्थियों की याचिका पर उनके अधिवक्ता सीमांत सिंह व आयोग के अधिवक्ता कूष्मांडेय शाही को सुनकर दिया। शिक्षा सेवा चयन आयोग ने एफिडेविट दाखिल कर बताया कि विशेषज्ञ समिति ने आपत्तियों का निस्तारण करते हुए रिपोर्ट सौंप दी है, जिसमें प्रश्न 102 के दो विकल्पों को सही माना गया है।

