आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी! अब हर महीने मिलेंगे ₹15,396 से ₹39,000 तक, शासनादेश जारी; 2 दिसंबर से लागू होंगी नई दरें
उत्तर प्रदेश के सरकारी विभागों में कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। प्रदेश सरकार ने आउटसोर्स कर्मचारियों के पारिश्रमिक की नई दरें निर्धारित कर दी हैं। शासन की ओर से जारी नए आदेश के अनुसार अब कर्मचारियों को उनकी श्रेणी के आधार पर ₹17,646 से लेकर ₹39,000 तक मासिक पारिश्रमिक मिलेगा। ईपीएफ (EPF) और ईएसआई (ESI) की निर्धारित कटौती के बाद कर्मचारियों के बैंक खाते में ₹15,396 से लेकर ₹39,000 तक की धनराशि पहुंचेगी।
नई दरें 2 दिसंबर 2026 से प्रभावी होंगी। इस निर्णय से प्रदेश के विभिन्न सरकारी विभागों में कार्यरत हजारों आउटसोर्स कर्मचारियों को लाभ मिलने की उम्मीद है।
चार श्रेणियों में निर्धारित हुआ नया पारिश्रमिक
शासनादेश के अनुसार आउटसोर्स कर्मचारियों को चार श्रेणियों में बांटकर उनका मासिक पारिश्रमिक निर्धारित किया गया है। नई व्यवस्था में प्रत्येक श्रेणी के लिए अलग-अलग पारिश्रमिक तय किया गया है।
| श्रेणी | निर्धारित मासिक पारिश्रमिक | कटौती के बाद खाते में |
|---|---|---|
| श्रेणी-1 | ₹39,000 | ₹39,000* |
| श्रेणी-2 | ₹21,947 | ₹19,148.76 |
| श्रेणी-3 | ₹19,446 | ₹16,966.64 |
| श्रेणी-4 | ₹17,646 | ₹15,396.14 |
नोट: श्रेणी-1 में EPF कटौती विभाग अपने स्तर से निर्धारित कर सकेंगे।
EPF और ESI की कितनी होगी कटौती?
नई व्यवस्था के तहत कर्मचारियों के पारिश्रमिक से ईपीएफ और ईएसआई की निर्धारित धनराशि काटी जाएगी।
- EPF: कर्मचारी के हिस्से से 12 प्रतिशत की कटौती।
- ESI: कर्मचारी के हिस्से से 0.75 प्रतिशत की कटौती।
- नियोक्ता का EPF अंशदान: 12 प्रतिशत।
- नियोक्ता का ESI अंशदान: 3.25 प्रतिशत।
कर्मचारियों के हिस्से की कटौती के बाद शेष धनराशि उनके बैंक खातों में जमा की जाएगी। वहीं नियोक्ता की ओर से देय अंशदान संबंधित विभाग वहन करेंगे।
GST और सर्विस चार्ज का खर्च भी विभाग उठाएंगे
शासनादेश के मुताबिक आउटसोर्स कर्मचारियों के पारिश्रमिक के अतिरिक्त GST और सर्विस चार्ज का खर्च भी संबंधित सरकारी विभागों को ही उठाना होगा। उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम का एक प्रतिशत सेंटेज चार्ज भी विभागों द्वारा दिया जाएगा।
इसके लिए सभी सरकारी विभागों को अपने बजट में आवश्यक व्यवस्था करनी होगी। जिन विभागों ने पहले से निर्धारित नई दरों से कम पारिश्रमिक पर कर्मचारी रखे हैं, उन्हें अतिरिक्त खर्च के लिए बजट का पुनर्विनियोजन कराकर धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी।
कब से लागू होंगी नई दरें?
प्राप्त समाचार पत्र की रिपोर्ट के अनुसार, शासनादेश 19 सितंबर 2025 को जारी किया गया था। नई निर्धारित पारिश्रमिक दरें 2 दिसंबर 2026 से प्रभावी होंगी।
इस फैसले को प्रदेश के आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। नई दरों से कर्मचारियों को निर्धारित पारिश्रमिक और सामाजिक सुरक्षा से जुड़े लाभ मिलने की व्यवस्था की गई है।

