लॉक डाउन 4.0 हेतु गृह मंत्रालय के द्वारा जारी नवीन निर्देश:- लॉकडाउन 14 दिन बढ़ा, रियायत राज्य तय करेंगे, जानिए क्या खुला और क्या बंद




लॉक डाउन 4.0 हेतु गृह मंत्रालय के द्वारा जारी नवीन निर्देश, 31 मई 2020 तक लागू रहेगा देशव्यापी लॉकडाउन: देखें

लॉक डाउन 4 की गाइडलाइन...

सिनेमा हॉल मॉल शॉपिंग कांप्लेक्स बंद रहेंगे।

स्टेडियम और स्पोर्ट्स कंपलेक्स खुल सकते हैं दर्शक नहीं होंगे।

सभी तरह के आयोजनों पर 31 मई तक रोक।

अंतर राज्य बस सेवा राज्यों की समझ से शुरू हो सकती है।

राज्य के अंदर बस सेवा का फैसला राज्य सरकार करेगी।

देश भर में लॉक डाउन 31 मई तक बढ़ाया गया है।

घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ाने 31 मई तक बंद रहेंगे।

मेट्रो ट्रेन सेवा 31 मई तक बंद रहेगी।

स्कूल कॉलेज कोचिंग संस्थान यानी सभी प्रकार के शिक्षण संस्थान 31 मई तक बंद रहेंगे।

होटल रेस्टोरेंट बंद रहेंगे होम डिलीवरी की  इज्जाजत होगी प्राइवेट गाड़ियों का इस्तेमाल कर सकेंगें लोग, पर राज्य सरकार की सहमति से।

देश भर में मेट्रो सेवा बंद रहेगी

स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे

सिनेमाघरों , शॉपिंग मॉल्स बंद रहेंगे

शादी विवाह में 50 लोग से ऊपर लोग प्रतिबंधित।

सभी मंदिर, मस्जिद बंद रहेंगे।