शादी समारोहों और धार्मिक स्थलों पर 50 लोगों की छूट, सरकारी दफ्तरों में अब आएगा पूरा स्टाफ:- यूपी सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन


प्रदेश में 21 जून से कोरोना कर्फ्यू में सुबह सात बजे से रात नौ बजे तक की छूट मिलेगी। ऐसे में रेस्टोरेंट और मॉल्स भी खुल जाएंगे। शादी समारोह व धर्मस्थलों में 50 लोगों के एकत्र होने की अनुमति होगी। सरकारी दफ्तरों व निजी कार्यालयों में कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए शत प्रतिशत उपस्थिति हो सकेगी। इस दौरान कोविड प्रोटोकॉल का पूरा पालन करना होगा।
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रेस्टोरेंट व माल्स को कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए अभी 50 फीसदी क्षमता से ही खोला जाएगा। सिनेमा हॉल, स्टेडियम, स्विमिंग पूल, जिम अभी नहीं खुलेंगे। स्कूल, कॉलेज व शिक्षण संस्थान भी फिलहाल बंद रहेंगे। केवल शिक्षकों व कर्मचारियों को प्रशासनिक कार्य के लिए आने की अनुमति होगी।

प्रदेश में कोरोना संक्रमण में कमी को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 21 जून से आंशिक कोरोना कर्फ्यू में छूट की अवधि बढ़ाकर सुबह 7 से रात 9 बजे तक करने के निर्देश दिए थे। मुख्य सचिव आर.के. तिवारी की ओर से शनिवार देर रात इस संबंध में विस्तृत गाइडलाइन जारी कर दी। गाइडलाइन के अनुसार रात्रिकालीन कर्फ्यू रात नौ बजे से सुबह सात बजे तक रहेगा। शनिवार व रविवार को वीकें ड कर्फ्यू पहले की तरह लागू रहेगा। साप्ताहिक बंदी के दौरान पूरे प्रदेश में शहरी व ग्रामीण क्षेत्र में स्वच्छता, सेनिटाइजेशन व फॉगिंग अभियान चलाया जाएगा।

गाइडलाइन के अनुसार कंटेनमेंट जोन के बाहर रेस्टोरेंट, होटल केअंदर स्थित रेस्टोरेंट व ईटिंग प्वाइंट्स सुबह सात बजे से रात नौ बजे तक 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने की अनुमति होगी। खुलने वाले रेस्टोरेंट्स में अनिवार्य रूप से इन्फ्रारेड थर्मामीटर, पल्स ऑक्सीमीटर, सैनिटाइजर आदि से युक्त कोविड हेल्प डेस्क स्थापित की जाएगी। साथ ही अल्टरनेट कुर्सियों पर बैठने की व्यवस्था करनी होगी। 

बीच की कुर्सियों पर न बैठने के  लिए क्रास अथवा डू नॉट सिट मार्किंग करनी होगी। माल्स की दुकानों व रेस्टोरेंट के लिए भी ये शर्तें लागू होंगी। मिठाई, स्ट्रीट फूड व फास्ट फूड की दुकानों पर इन शर्तों के साथ बैठकर अथवा खड़े होकर खाने की अनुमति होगी। सब्जी मंडिया पूर्व की भांति खुली रहेंगी लेकिन घनी आबादी में स्थित सब्जी मंडियों को खुले स्थान पर लगवाया जाएगा। बंद या खुले स्थान पर शादी में एक समय में 50 लोगों को कोविड प्रोटोकॉल के अनुसार सावधानियों के साथ शामिल होने की अनुमति होगी।

गाइडलाइन के मुताबिक पुरातत्व विभाग के स्मारक, प्राणि उद्यान व पार्क अपने पूर्व निर्धारित समय पर खोले जाएंगे। धर्मस्थलों पर एक बार में 50 से ज्यादा लोगों को एकत्र होने की अनुमति नहीं होगी।

गाइडलाइन में कहा गया है कि पुलिस द्वारा व्यापक पेट्रोलिंग करते हुए यह सुनिश्चित किया जाए कि कहीं पर भी भीड़ एकत्र न होने पाए। लोगों द्वारा अनिवार्य रूप से मास्क का प्रयोग तथा दो.गज की दूरी का पालन किया जाए। कोरोना संक्र्तमण से बचाव के प्रति लोगों को निरँतर जागरूक एवं कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए प्रेरित किया जाए। इसके लिए व्यापक पैमाने पर पब्लिक एड्रेस सिस्टम का उपयोग किया जाए।