ईडब्ल्यूएस की सभी सीटों पर प्रवेश देना होगा: कोर्ट


सामान्य श्रेणी में कम दाखिल होने के आधार पर उच्च न्यायालय ने एक निजी स्कूल को ईडब्ल्यूएस श्रेणी में निर्धारित सीटों से कम दाखिला करने की छूट देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने दिल्ली सरकार के उस आदेश पर रोक से इनकार किया जिसके तहत स्कूल प्रबंधन को ईडब्ल्यूएस श्रेणी के लिए निर्धारित सीटों पर दाखिला सुनिश्चित करने कर आदेश दिया है।





 जस्टिस रेखा पल्ली ने इस आदेश को चुनौती देने वाली स्कूल प्रबंधन की याचिका पर दिल्ली सरकार को नोटिस जारी कर जवाब देने को कहा है। मामले की सुनवाई के दौरान स्कूल प्रबंधन की ओर से अधिवक्ता कमल गुप्ता ने न्यायालय को बताया कि स्कूल में सामान्य श्रेणी की सीटों पर कम दाखिले हुए हैं, इसलिए ईडब्ल्यूएस श्रेणी में आठ सीटों पर दाखिला नहीं करने की छूट दी जाए। दिल्ली सरकार की ओर से अधिवक्ता संतोष त्रिपाठी ने कहा कि स्कूल प्रबंधन ने सामान्य श्रेणी की सीटों पर दाखिला सुनिश्चित करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया।


विस्तृत सुनवाई जरूरी
उच्च न्यायालय ने कहा कि याचिका में जो मुद्दे उठाए गए हैं, उस पर विस्तृत सुनवाई के बाद ही निर्णय पर पहुंचा जा सकता है। आदेश के तहत स्कूल को ईडब्ल्यूएस श्रेणी की आठ सीटों पर और दाखिले करने की जरूरत है। अगली सुनवाई 20 अप्रैल को होगी।