मतदान के लिए मान्य होंगे 12 प्रकार के पहचान पत्र


श्रावस्ती

भारत निर्वाचन आयोग की ओर से मतदाताओं को वोट डालने के लिए मतदाता पहचान पत्र के अलावा अन्य 12 प्रकार के दस्तावेजों को मंजूरी दी है। इनमें से कोई भी पहचान पत्र दिखा कर मतदाता मतदान कर सकेंगे।


मतदान के लिए मतदाता फोटो पहचान पत्र जरूरी होता है। लेकिन किन्हीं परिस्थितियों में पहचान पत्र न होने पर निर्वाचन आयोग की ओर से 12 अन्य विकल्प दिखा कर भी मतदान की छूट दी गई है । मतदान के समय मतदाता को अपनी पहचान सिद्ध करने के लिए आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंकों या डाकघरों की ओर से जारी किये गये
फोटोयुक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, एनपीआर के तहत आरजीआई की ओर से जारी किये गये स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, केन्द्र व राज्य सरकार अथवा लोक उपक्रम लिमिटेड कम्पनियों की ओर से अपने कर्मचारियों को जारी किए गये फोटोयुक्त सेवा पहचान-पत्र शामिल है। इसके साथ ही सांसदों या विधायकों अथवा विधान परिषद सदस्यों को जारी किये गये सरकारी पहचान पत्र, यूनिक लडसएबिलिटी आईडी (यूडीआईडी) कार्ड, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार की ओर से जारी पहचान पत्र शामिल है।