जानिए क्या है फॉर्म 17 ‘ग’, जिसे उपलब्ध कराने के लिए सपा ने आयोग को लिखा पत्र


समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने मुख्य चुनाव आयुक्त नई दिल्ली को पत्र लिखकर मतदान समाप्त होने पर पीठासीन अधिकारी द्वारा पोलिंग एजेंट को फार्म 17-ग की प्रमाणित प्रति अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराने की मांग की है। उन्होंने पत्र में लिखा है कि भारत निर्वाचन आयोग ने मतदान में इस्तेमाल ईवीएम मशीन का नंबर, मतदेय स्थल की संख्या, कुल पड़े मत, बचे मत का पूरा विवरण फार्म 17-ग में भरकर उसकी प्रमाणित प्रति पोलिंग एजेंट को देने की व्यवस्था की है।

इसके बाद भी पहले व दूसरे चरण में पीठासीन अधिकारियों द्वारा पोलिंग एजेंटों को फार्म 17-ग न देने की शिकायतें मिली हैं। इससे स्वतंत्र, निष्पक्ष चुनाव संपन्न होने पर प्रश्न चिह्न लग रहा है। इसीलिए सपा ने शेष अन्य चरणों के सभी मतदान केंद्र के पीठासीन अधिकारी द्वारा पोलिंग एजेंटों को फार्म 17-ग की प्रमाणित प्रति देना अनिवार्य करने की मांग की है।