प्रयागराज कोर्ट ने उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) सॉल्वर गैंग सरगना की अग्रिम जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है। यह आदेश जिला न्यायाधीश नलिन कुमार श्रीवास्तव ने शासकीय अधिवक्ता फौजदारी गुलाब चंद्र अग्रहरि को सुनकर दिया। अभियोजन के मुताबिक
याची जयदीप मौर्या पर परीक्षा में सॉल्वर गैंग चलाने का आरोप है। परीक्षा के दिन 23 के जनवरी 2022 को थाना खुल्दाबाद के प्रभारी निरीक्षक ने मुखबिर की सूचना पर छापा मारा तो रेलवे स्टेशन के पास 13 व्यक्ति पकड़े गए। इन लोगों ने बताया कि वह याची के कहने पर ही दूसरे अभ्यर्थियों की जगह परीक्षा देने जा रहे हैं। कोर्ट में याची के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि वह प्रतियोगी छात्र है। उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया।
याची जयदीप मौर्या पर परीक्षा में सॉल्वर गैंग चलाने का आरोप है। परीक्षा के दिन 23 के जनवरी 2022 को थाना खुल्दाबाद के प्रभारी निरीक्षक ने मुखबिर की सूचना पर छापा मारा तो रेलवे स्टेशन के पास 13 व्यक्ति पकड़े गए। इन लोगों ने बताया कि वह याची के कहने पर ही दूसरे अभ्यर्थियों की जगह परीक्षा देने जा रहे हैं। कोर्ट में याची के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि वह प्रतियोगी छात्र है। उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया।