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18 January 2023

शिक्षकों के चयन के लिए शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन जल्द


लखनऊ : शिक्षकों के चयन के लिए उप्र शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन जल्द हो जाएगा। आयोग के गठन के लिए सरकार बजट सत्र में उप्र शिक्षा सेवा चयन आयोग विधेयक, 2023 पारित कराएगी।

बेसिक, माध्यमिक, उच्च व तकनीकी शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों की भर्ती के लिए प्रस्तावित इस एकीकृत आयोग में अध्यक्ष सहित 11 सदस्य राज्य सरकार की ओर से नियुक्त किए जाएंगे। आयोग के गठन के लिए प्रस्तावित विधेयक के प्रारूप पर शासन स्तर पर मंथन जारी है। आयोग का अध्यक्ष भारतीय प्रशासनिक सेवा का सदस्य हो या रहा हो जिसने राज्य सरकार के प्रमुख सचिव या समकक्ष पद धारण किया हो या किसी विश्वविद्यालय का कुलपति रहा हो या किसी विश्वविद्यालय का न्यूनतम 10 वर्ष तक आचार्य रहा हो और उसके पास कम से कम तीन वर्ष का प्रशासनिक अनुभव रहा हो ।



अध्यक्ष का कार्यकाल 65 वर्ष की आयु तक या पांच वर्ष, जो भी पहले हो, तक होगा। वहीं सदस्य पद ऐसे लोगों को नियुक्त किया जाएगा जो भारतीय प्रशासनिक सेवा के सदस्य रहे हों या जिसने राज्य सरकार के अधीन सचिव का पद या कोई अन्य समकक्ष पद धारित किया हो। एक सदस्य न्यायिक सेवा (जिला न्यायाधीश स्तर ) का होगा । सदस्यों का कार्यकाल भी अध्यक्ष के समान प्रस्तावित है। बीते दिनों उच्चस्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिक्षक भर्ती के लिए एकीकृत व्यवस्था की जरूरत बताई थी। उन्होंने निगमित निकाय के रूप में उप्र शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन का निर्देश दिया था।

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