फर्जी आदेश के आरोप में 15 स्कूलों की मान्यता निरस्त, लिपिक निलंबित


सिद्धार्थनगर,। कूटरचित और फर्जी आदेश के आरोप में जिले के 15 स्कूलों की मान्यता को बीएसए देवेंद्र कुमार पांडेय ने निरस्त कर दिया है, साथ ही संबंधित लिपिक मुकुल मिश्रा को निलंबित कर दिया है। बीएसए की इस कार्रवाई से फर्जीवाड़ा करने मान्यता लेने वालों में हड़कंप मच गया है।

बेसिक शिक्षा अधिकारी देवेंद्र कुमार पांडेय की ओर से जारी आदेश में जनपद के जिन 15 स्कूलों की मान्यता निरस्त हुई हैं, उनमें इटवा के श्यामाजी जूनियर हाईस्कूल बरगदवा और मदर्स मेमोरियल पब्लिक स्कूल, लोटन के सरस्वती शिशु मंदिर सिकरी बाजार, सरस्वती शिशु मंदिर टोटरी बाजार, शोहरतगढ क्षेत्र के विद्या देवी पब्लिक स्कूल अकरा, डुमरियागंज के सिद्धार्थ शिक्षा निकेतन प्राथमिक
विद्यालय झहरांव, बर्डपुर के सरस्वती शिशु मंदिर अलीगढवा, शोहरतगढ. के आइडियल पब्लिक स्कूल और किडी केयर पब्लिक स्कूल, भनवापुर के सिद्धार्थ पब्लिक मांटेसरी स्कूल शाहपुर, नौगढ. ब्लाक के बंधुलाल चंद्र प्रकाश पूर्व माध्यमिक विद्यालय भीमापार, संत रविदास अनुसूचित प्राथमिक विद्यालय भीमापार, खुनियांव के आज्ञाराम जनता जूनियर हाईस्कूल धोबहा, जोगिया के मां यमुना देवी सरस्वती विद्या मंदिर कटहना और ज्ञानोदय विद्या मंदिर नादेपार शामिल हैं। संतकबीरनगर के मेहदावल क्षेत्र के ग्राम बेलबनवा म निवासी विनोद प्रताप सिंह की म शिकायत के बाद जांच में हुई फर्जीवाड़ा, कूटरचित के आधार पर दिए गए मान्यता को बीएसए ने निरस्त कर दिया है।

इस प्रकरण में प्रथम दृष्टया दोषी तत्कालीन वरिष्ठ सहायक, बीएसए कार्यालय और संबद्ध बीआरसी बांसी, मुकुल मिश्रा को निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में वह बीआरसी खेसरहा से संबद्ध रहेंगे। प्रकरण की जांच वित्त एवं लेखाधिकारी (बेसिक) को सौंपी है। बीएसए ने बताया कि सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) सप्तम मंडल गोरखपुर के अनुमोदन उपरांत स्कूलों की मान्यता आदेश फर्जी और कूटरचित को दृष्टिगत रखते हुए निरस्त करने की कार्रवाई की गई है।