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15 May 2023

Mutual fund : बच्चे के खाते में ही जाएगी म्यूचुअल फंड की राशि




नई दिल्ली, बाजार नियामक सेबी ने अभिभावकों या माता-पिता के जरिए किसी नाबालिग बच्चे के नाम पर म्यूचुअल फंड में किए जाने वाले निवेश के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। इसके तहत अब नाबालिग के नाम से अगर म्यूचुअल फंड में कोई निवेश होता है तो उस रकम को निकालने के लिए नाबालिग का बैंक खाता होना जरूरी है और भुगतान उसी खाते में होगा।

सेबी ने इस संबंध में सभी म्यूचुअल फंड कंपनियों को निर्देश दिया है कि वे 15 जून 2023 से पहले बच्चों के लिए किए जा रहे म्यूचुअल फंड सौदों को सुविधाजनक बनाने के लिए जरूरी बदलाव करें। नए नियमों के अनुुसार अब नाबालिग बच्चे के बैंक खाते, उसके माता-पिता या कानूनी अभिभावक के खाते अथवा नाबालिग और उसके माता-पिता या कानूनी अभिभावक के संयुक्त खाते से भी निवेश के लिए पैसा जमा कराया जा सकेगा। पहले अभिभावकों के लिए सुविधा उपलब्ध नहीं थी।


पुराने फोलियो में भी लागू होगा नया निर्देश

सेबी के निर्देशों के अनुसार नए निवेश के तहत यह व्यवस्था तो होगी, पर पुराने में भी लागू होगी। सभी म्यूचुअल फंड कंपनियों को इसके लिए नाबालिग वाले फोलियो में नए बैंक खाते को अपडेट करना होगा। सेबी ने 2019 में यह नियम लागू किया था कि नाबालिग के नाम से जो भी निवेश होगा, वह अभिभावक के तहत होगा, लेकिन नाम नाबालिग का होगा।


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