फैसला: जूनियर हाईस्कूलों के प्राइमरी में भर्ती पर रोक, नियमावली में संशोधन होगा

 

प्रदेशभर के सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूलों से संबद्ध अनुदानित प्राइमरी प्रभाग में शिक्षकों की नियुक्ति पर रोक लगा दी गई है। शासन को शिकायत मिली थी कि इन स्कूलों के प्रबंधक सगे संबंधियों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से रिक्त पदों पर नियम विरुद्ध भर्ती कर रहे हैं।


बेसिक शिक्षा निदेशक ने 15 मार्च को शासन को पत्र लिखकर इस प्रकार की भर्ती पर रोक लगाने का अनुरोध किया था। जिस पर शासन के विशेष सचिव ऋषिकेश दुबे ने छह जून को नियुक्ति पर रोक लगाने का आदेश बेसिक शिक्षा निदेशक को दिया है। इसके बाद अपर शिक्षा निदेशक (बेसिक) अनिल भूषण चतुर्वेदी की ओर से आठ जून को सभी मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक और बेसिक शिक्षा अधिकारियों को भर्ती पर रोक लगाने संबंधी निर्देश दिए गए हैं।



नियमावली में संशोधन की कार्रवाई विचाराधीन


उत्तर प्रदेश में वर्तमान में 3049 एडेड जूनियर हाईस्कूल संचालित हैं। इनसे संबद्ध अनुदानित प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त बेसिक स्कूल (अध्यापकों की भर्ती तथा सेवा की शर्ते और अन्य शर्ते) नियमावली 1975 के अनुसार की जाती है। फिलहाल उक्त नियमावली में संशोधन की कार्रवाई विचाराधीन है। लिहाजा न सिर्फ भर्ती पर रोक लगाई गई है बल्कि यदि चयन की कार्रवाई प्रस्तावित हो तो उसे भी किसी भी दशा में पूर्ण न करने के आदेश दिए गए हैं।