31 दिसम्बर तक सभी शिक्षक-शिक्षणेत्तर कर्मियों को सार्वजनिक करनी होगी अपनी चल-अचल सम्पत्ति, वरना नहीं मिलेंगी यह सुविधाएं

 

आगामी 31 दिसंबर तक प्रदेश के सभी शिक्षक और शिक्षणेत्तर कर्मियों को अपनी चल-अचल संपत्तियों का विवरण मानव सम्पदा पोर्टल पर घोषित करना होगा। जो भी शिक्षक या शिक्षणेत्तर कर्मी ऐसा नहीं करेंगे, उन्हें पहली जनवरी 2024 से न तो कोई प्रोन्नति दी जायेगी और न ही किसी अन्य प्रकार का लाभ ही मिलेगा। बेसिक शिक्षा विभाग ने इस संबंध में प्रदेश के सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों तथा बेसिक शिक्षा अधिकारियों के नाम निर्देश जारी किये है।



बताया जाता है कि विभागीय मुख्यालय से मिली चिट्ठी को लेकर जिले स्तर पर शिक्षक और शिक्षणेत्तर कर्मियों के बीच खलबली मची हुई है। चिट्ठी में स्पष्ट लिखा गया है कि तय तिथि तक हर हाल में मानव संपदा पोर्टल पर चल अचल संपत्ति का विवरण दर्ज करना होगा। जिला विद्यालय निरीक्षकों व बेसिक शिक्षा अधिकारियों की ओर से सभी प्राइमरी स्कूलों से लेकर हाई स्कूलों को भेजे पत्र में लिखा गया है कि मुख्य सचिव की ओर से 18 अगस्त 2023 को जारी आदेश में कहा गया है कि राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि राज्य के समस्त अधिकारियों व कर्मचारियों को मानव संपदा पोर्टल पर 31 दिसम्बर तक अपनी चल-अचल सम्पत्तियों का विवरण अनिवार्य रूप से फीड करना होगा। तय समय सीमा तक चल-अचल सम्पत्तियों का विवरण फीड नहीं किया जाना सरकार निर्णयों के प्रतिकूल माना जायेगा।



पहली जनवरी के बाद नहीं मिलेगा लाभ


तय तिथि तक पोर्टल पर विवरण फीड नहीं करने पर एक जनवरी 2024 के बाद होने वाली विभागीय चयन समितियों की बैठकों में इस तथ्य का संज्ञान लेते हुए ऐसे कार्मिकों द्वारा जब तक अपनी चल-अचल सम्पत्तियों का विवरण पोर्टल पर फीड नहीं किया जाएगा तब तक उनकी पदोन्नति के प्रकरणों पर विचार नहीं किया जाएगा। 20 दिन से भी कम समय बचने पर विभाग ने कड़ा रुख अपनाते हुए सभी शिक्षकों - शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को सख्त आदेश जारी किया है।