सभी आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार में समस्त बिल बिलम्वत दिनांक 31 मार्च 2024 को सायं 05:00 बजे तक अवश्य प्रस्तुत कर दिये जाये



आदेश

शासनादेश संख्या 5/2024/ए-1-48/दस-2024, वित्त (लेखा) अनुभाग-1 लखनऊ दिनांक 28 मार्च 2024 के क्रम में यह निर्देशित किया गया है कि सभी आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार में समस्त बिल बिलम्वत दिनांक 31 मार्च 2024 को सायं 05:00 बजे तक अवश्य प्रस्तुत कर दिये जाये, जिससे की कोषागार द्वारा वित्तीय वर्ष के अन्तिम कार्य दिवस दिनांक 31.03.2024 तक निर्धारित समय सीमा रात्रि 9:00 बजे तक बिलो की जांच कर ई-पेमंट के द्वारा भुगतान की कार्यवाही की जा सके।

आदेश का अनुपालन किया जाय।