प्रेस नोट
1. अधिसूचना संख्या-सा-3-379/दस-2005-301(9)-2003 दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि राज्य सरकार की सेवा में और ऐसे समस्त शासन के नियंत्रणाधीन स्वायत्तशासी संस्थाओं और शासन से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं, जिनमें राज्य कर्मचारियों की वर्तमान पेंशन योजना की भांति पेंशन योजना लागू है और उनका वित्त पोषण राज्य सरकार की समेकित निधि से किया जाता है, में दिनांक 1 अप्रैल, 2005 अथवा उसके पश्चात कार्यभार ग्रहण करने वाले कर्मचारी राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से आच्छादित होंगे।
2. केन्द्र सरकार के कार्यालय जाप संख्या-57/07/2021-P&PW(B) दिनांक 03.03.2023 (संलग्नक-6) द्वारा यह आदेश निर्गत किये जा चुके हैं कि केन्द्र सरकार का ऐसा कोई कर्मचारी जिसकी नियुक्ति दिनांक 01.01.2004 को अथया उसके उपरान्त, ऐसी किसी रिक्ति के सापेक्ष हुई है जिसका विज्ञापन केन्द्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली लागू किये जाने संबंधी अधिसूचना दिनांक 22.12.2003 के पूर्व हो चुका था, को पुरानी पेंशन योजना को चुनने का एक बार विकल्प दिया जायेगा।
3.उत्तर प्रदेश सरकार के कार्मिकों एवं परिषदीय विद्यालयों/शासन से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं/राज्य सरकार द्वारा अनुदानित स्वायत्तशासी संस्थाओं, जिनमें राज्य कर्मचारियों की पेंशन योजना की भांति पेंशन योजना लागू रही है और जिनका वित्त पोषण राज्य सरकार की समेकित निधि से किया जाता है, के ऐसे कार्मिक जिनकी नियुक्ति दिनांक 01.04.2005 को अथवा उसके उपरान्त हुई है परन्तु उस नियुक्ति हेतु पद का विज्ञापन, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली लागू किये जाने संबंधी अधिसूचना दिनांक 28.03.2005 के पूर्व प्रकाशित हो चुका था, को पुरानी पेंशन योजना के चरण का एक बार विकल्प उपलब्ध कराये जाने का निर्णय लिया गया है।