हाईकोर्ट ने मंगाईं पीसीएस-जे की मुख्य परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाएं


प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उप्र. सेवा आयोग को पीसीएस-जे मुख्य परीक्षा 2022 में शामिल अभ्यर्थी श्रवण पांडे के छह प्रश्न पत्रों की उत्तर पुस्तिकाएं कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। याची अभ्यर्थी का आरोप है कि उसकी अंग्रेजी विषय की उत्तर पुस्तिका में हैंडराइटिंग बदली है। साथ ही एक अन्य उत्तर पुस्तिका के कुछ पन्ने फाड़े गए हैं। इन वजहों से मुख्य परीक्षा में सफल नहीं हो पाया। न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा और





न्यायमूर्ति मनीष कुमार निगम की खंडपीठ ने श्रवण पांडे की याचिका पर यह आदेश दिया है। याची अधिवक्ता विभु राय ने पक्ष रखा।

याची 2022 पीसीएस जे मुख्य परीक्षा में शामिल हुआ था। इसका परिणाम 30 अगस्त 2023 को जारी किया गया। मुख्य परीक्षा में कम अंक मिलने पर उसने आरटीआई के तहत जानकारी मांगी तो पता चला कि अंग्रेजी प्रश्न पत्र में उसे मात्र 47 अंक

तहत छह प्रश्न पत्रों की उत्तर पुस्तिकाएं दिखाने की मांग की। देखने पर पता चला की अंग्रेजी विषय की उत्तर पुस्तिका में उसकी हैंडराइटिंग नहीं है। साथ ही हिंदी की उत्तर पुस्तिका के कुछ पन्ने फटे मिले। कोर्ट ने उप्र.लोक सेवा आयोग

को निर्देश दिया है कि याची की

सभी छह उत्तर पुस्तिकाओं को

अदालत के सामने प्रस्तुत किया

जाए। ताकि, अंग्रेजी की उत्तर

पुस्तिका में याची की हैंडराइटिंग

है या नहीं, इसका पता लगाया

जा सके।